इंडिगो पर 458 करोड़ रुपये से ज्यादा का जीएसटी जुर्माना

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नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर दिल्ली साउथ कमिश्नरेट के सीजीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त ने 458 करोड़ से ज्यादा का जुमार्ना लगाया है। कंपनी ने बताया कि यह जुर्माना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 की असेसमेंट से जुड़ा है। एयरलाइन के मुताबिक, कुल जीएसटी मांग 458,26,16,980 है। कंपनी ने बताया कि जीएसटी विभाग ने विदेशी सप्लायर से मिली क्षतिपूर्ति (कंपनसेशन) पर टैक्स मांग, ब्याज और जुर्माना लगाया है, साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी खारिज किया गया है। कंपनी ने बाहरी टैक्स सलाहकारों की राय के आधार पर इस जुर्माने को गलत बताया।

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